अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हाल ही में आपको SIR Form (Enumeration Form) मिला है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग पूछते हैं – “Sir form kaise bhare offline?”, “Sir form kya hai?” और “इस फॉर्म के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?” तो आज हम आपको आसान भाषा में पूरा तरीका बता रहे हैं।
SIR Form Kya Hai
SIR Form, जिसे Enumeration Form भी कहा जाता है, सरकार द्वारा Voter Enrolment Process के तहत भेजा जाता है। यह फॉर्म हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जिसका नाम वोटर लिस्ट में पहले से है या जो अपना नाम नया जुड़वाना चाहता है। इस फॉर्म का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता की जानकारी सही है और वह सही पते पर रहता है।
SIR Form भरना क्यों जरूरी है?
अगर आप यह फॉर्म समय पर नहीं भरते हैं, तो आपका नाम Voter List से हटाया भी जा सकता है। इसलिए हर नागरिक के लिए इसे भरना बहुत जरूरी है ताकि आपका वोट डालने का अधिकार सुरक्षित रहे। फॉर्म में आपको अपना नाम, पता, उम्र, परिवार के वोटरों की जानकारी और पहचान से जुड़े दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि की जानकारी भरनी होती है।
2003 में जिसका नाम हो वोटर आईडी
अगर आपका नाम 2003 में वोटर लिस्ट में था, तो आपको SIR Form भरना जरूरी है ताकि आपकी जानकारी अपडेट होकर फिर से voter list में सही तरीके से दर्ज हो सके। SIR Form में आपको अपनी पुरानी वोटर जानकारी के साथ वर्तमान पता, उम्र और परिवार के वोटर विवरण लिखने होते हैं। सबसे पहले फॉर्म के ऊपर अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि और पुराना वोटर आईडी नंबर भरें। अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी नहीं है, तो 2003 के वोटर लिस्ट वाला पता जरूर लिखें। इसके बाद वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और पहचान दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि) की जानकारी सही-सही भरें। फॉर्म भरते समय नीले या काले पेन का उपयोग करें और सभी जानकारी साफ लिखें। गलत या अधूरी जानकारी पर आपका नाम हट भी सकता है।
2003 में जिसका नाम ना हो वोटर आईडी
अगर आपका नाम 2003 में वोटर लिस्ट में नहीं था, तो भी आप SIR Form भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। यह फॉर्म नए वोटरों और उन लोगों के लिए है जिनका नाम पहले कभी शामिल नहीं हुआ। फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और सही पूरा पता भरना होता है। साथ में आपको पहचान प्रमाण देना होता है जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई सरकारी पहचान पत्र। यदि आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, तो ही आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। फॉर्म में स्पष्ट और सही जानकारी लिखें। किसी भी कॉलम को खाली न छोड़ें। अगर आपके परिवार के सदस्यों का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है, तो उनका विवरण भी भरें।











